देवघर: रंगदारी मांगने के मामले में प्रदीप नरौने ने बढ़ते पुलिस दबिश के चलते सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया. साथ ही जमानत की प्रार्थना की . कोर्ट में अभियोजन तथा बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी. आरोपित पर गैर जमानती धाराएं लगायी गयी है. मामला लगभग एक साल पुराना है.
आरोपित फरार चल रहे थे. पुलिस ने इनके विरुद्ध कोर्ट में कुर्की जब्ती का आवेदन दिया था. भनक लगते ही आरोपित ने सरेंडर किया. जिसे जेल भेज दिया गया. मामले में कुल दस आरोपित नामजद हैं.
क्या है मामला
गत वर्ष श्रवणी मेला के दौरान मानसिंही तालाब के पास दुकानदारों से रंगदारी मांगने की सूचना पुलिस को 25 जुलाई 2012 मिली थी. सूचना के बाद छापेमारी हुई थी जिसमें पुलिस ने कुछ युवकों को दबोचा था. थाना प्रभारी केके साहु के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 253/12 दर्ज किया गया. जिसमें भादवि की धारा 384, 385 लगायी गयी है. मामले में सूरज मिश्र, गोरू खवाड़े, झलकू झा, बबलू मिश्र, रीतेश मिश्र, नीलकंठ फलाहारी, मोनू परिहस्त, रोहित पांडेय व प्रदीप नारौने को आरोपित कियागया है.
