दहेज हत्या के दो आरोपितों को नहीं मिली जमानत

– सुशीला देवी की हुई थी हत्याविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा दहेज हत्या को दो आरोपितों राधे पंडित व सधनी देवी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन दोनों आरोपितों की ओर से जमानत आवेदन संख्या 781/14 दाखिल हुआ था जिस पर दोनों पक्षों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2015 8:05 PM

– सुशीला देवी की हुई थी हत्याविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा दहेज हत्या को दो आरोपितों राधे पंडित व सधनी देवी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन दोनों आरोपितों की ओर से जमानत आवेदन संख्या 781/14 दाखिल हुआ था जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी. मामला गंभीर रहने के कारण जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. दोनों आरोपित सारठ थाना के गेंदा ओझाडीह गांव का रहने वाला है. जसीडीह थाना के खरवा गांव निवासी विमला देवी ने सारठ थाना में कांड संख्या 93/14 दर्ज कराया है जिसमें अपने समधी राधे पंडित व समधीन सधनी देवी को आरोपित बनाया है. दर्ज एफआइआर में कहा गया है कि सुशीला देवी उनकी बेटी थी जिनकी हत्या दहेज के चलते ससुरालवालों ने कर दी थी. इधर इसी अदालत द्वारा रेलवे सामान चोरी के आरोपित अफरोज खान की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन्हें मधुपुर रेल थाना कांड संख्या 3/13 का आरोपित बनाया गया है.————अपहरण के आरोपित को झटकादेवघर :सीजेएम की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 69/15 के आरोपित बल्ली कुमार रजक ने सरेंडर किया और जमानत की प्रार्थना की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. इन पर कॉलेज की छात्रा को गलत नीयत से अपहरण करने का आरोप है. शहीद आश्रम रोड की रहने वाली एक छात्रा का अपहरण हुआ था और उनके पिता ने यह मुकदमा किया है.