चतरा. पूर्व केंद्रीय मंत्री सह चतरा के पूर्व सांसद नागमणि को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायालय से बरी हुई. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी इदित होरो की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया. इटखोरी थाना कांड संख्या 20/14 के तहत तत्कालीन बीडीओ जयशेरवी मुर्मू ने 23 मार्च 2014 को मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि लोकसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के बीच आजसू के लोकसभा प्रत्याशी नागमणि ने 19 मार्च 2014 इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में सभा को संबोधित किया था. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसी मामले में नागमणि को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. मौके पर अधिवक्ता निर्मल कुमार दांगी, विनीत रंजन, चंदन कुमार के अलावा दिनेश दांगी समेत अन्य उपस्थित थे.
आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बरी
आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बरी
