चाईबासा. पश्चिमी सिंहभूम में एनएच व मुख्य सड़कों पर बारी वाहनों से हो रही दुर्घटना के खिलाफ आगामी 27 अक्तूबर को मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का घेराव की घोषणा से प्रशासन सतर्क है. सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने मंत्री आवास के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश लागू कर दिया है. एसडीओ ने कहा कि रमेश बलमुचु व अन्य समाजसेवियों की ओर से मंत्री के आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन व जुलूस निकालने की सूचना मिली थी. इससे शांति भंग होने की आशंका है. लिहाजा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्री के आवास के समक्ष एवं अन्य सरकारी कार्यालय, सरकारी आवास एवं खूंटकाटी मैदान के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया है. यह निषेधाज्ञा आदेश 26 अक्तूबर की रात 08:00 बजे से प्रभावी हो जायेगा.
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