Chaibasa News : डीसी ने पांच गांवों में मुंडा की नियुक्ति की

ग्रामसभा से चयनित और अंचल अधिकारी की अनुशंसा पर उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला में रिक्त पड़े मानकी- मुंडा के पांच पदों पर नियुक्ति की है.

चाईबासा.

ग्रामसभा से चयनित और अंचल अधिकारी की अनुशंसा पर उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला में रिक्त पड़े मानकी- मुंडा के पांच पदों पर नियुक्ति की है. उक्त नियुक्ति अनुमोदन शर्त के साथ दिया गया है. शर्त के उल्लंघन पर उपायुक्त बर्खास्त कर सकेंगे. इसके लिए कोई भी सरकारी पदाधिकारी या रैयत उपायुक्त के न्यायालय में मुंडा-मानकी के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे. बर्खास्त होने वालों के वारिस को कभी मुंडा- मानकी में बहाल होने का हक नहीं होगा. यह नियम हुकूकनामा शर्त 22 से 29 में वर्णित है. पूर्व से कार्यरत मुंडा- मानकी पर लागू है. मौजावार हुकूकनामा (रिकार्ड ऑफ राइट ) की सत्यापित प्रति रैयत कोल्हान अधीक्षक के कार्यालय में शुल्क देकर प्राप्त कर सकेंगे. जिले में वर्ष 2025 में अबतक एक मानकी व 27 मुंडा की नियुक्ति की जा चुकी है.

इनकी नियुक्ति हुई

निखिल सिंकु (मुंडा) : कुमारडुंगी अंचल के मौजा बारुसाई, थाना नंबर -285

अजय सिंकु (मुंडा) : हाटगम्हरिया अंचल के मौजा नुरदा, थाना नंंबर -608

करमू हेम्ब्रोम (मुंडा) : बंदगांव अंचल के मौजा मादलोयांग, थाना नंबर -351

विष्णु मुंडा (मुंडा) : बंदगांव अंचल के मौजा कारुडीह, थाना नंबर -353

रामकिशोर कोड़ाह (मुंडा) : सोनुआ अंचल के मौजा मुन्डरी थाना नबर-175

इन शर्तों के उल्लंघन पर होंगे बर्खास्त

रैयत के हित में काम नहीं करने पररैयत को तकलीफ़ देने परचाल-चलन खराब होने परहुकूकनामा पट्टा की शर्त के खिलाफ काम करने परमालगुजारी किस्त एक साल तक जमा नहीं होने परअपने मौजा (गांव) में वास नहीं करने परनालायक होने परमौजा की घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने या सहयोग नहीं करने परसरकारी पदाधिकारी को रसीद व अन्य सहयोग नहीं करने पर

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: AKASH

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >