Chaibasa News : आर्म्स एक्ट के दोषी को सात साल की सजा

तीन सितंबर 2016 को थाना में मामला दर्ज हुआ था

चाईबासा.तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी विशाल सिरूम उर्फ डेविड उर्फ बालेश्वर पूर्ति को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी विशाल सिरूम उर्फ डेविड उर्फ बालेश्वर पूर्ति बंदगांव थाना क्षेत्र के सिंदूरीबेड़ा गांव का रहने वाला है. मुफस्सिल थाना के पूर्व थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह के बयान पर तीन सितंबर 2016 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुलसाई स्थित रिटायर्ड शिक्षक चंबरा देवगम के घर पर छापेमारी की गयी. वहां पर किराएदार के रूप में रह रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था. दोनों से नाम पूछने पर एक ने विशाल का व दूसरे ने गुरा बालमुचू बताया था. गुरा नोवामुंडी थाना क्षेत्र के पदापहाड़ गांव का रहने वाला है. कमरे की तलाशी लेने पर बक्से में रखा एक पिस्टल और जिंदा गोली बरामद हुआ था. डेबिड की तलाशी लेने पर उसकी पॉकेट से एक मोबाइल मिला था. पिस्टल के कागजात मांगें जाने पर प्रस्तुत नहीं किया. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया था. गुरा का न्यायालय में मामला विचाराधीन है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >