Chaibasa News : मोटर दुर्घटना क्लेम का निपटारा छह माह में होगा : जज
चाईबासा के व्यवहार न्यायालय में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पर कार्यशाला का आयोजन
चाईबासा
. व्यवहार न्यायालय में डालसा चाईबासा की ओर से रविवार को जिला स्तरीय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में मोटर दुर्घटना में पीड़ित परिवार को समय पर उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया के प्रावधान और सरलीकरण पर चर्चा की गयी.
मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने हितधारकों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जायेगी. इसका लाभ लोगों को लेना चाहिए. इससे यह प्रक्रिया सरल हो सके और पीड़ित को समय पर इसका लाभ मिल सके. उन्होंने बताया कि एमएसीटी के मामलों में न्यायालय शुल्क अब केवल 10 रुपये देय है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नवीन संशोधन में क्लेम केस अब छह माह के अंदर किए जाने का प्रावधान है. कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मोटर दुर्घटना कानून क्या है और कैसे ऐसे मामलों में केस दर्ज किया जाता है. विस्तार से जानकारी दी. अधिवक्ता अमर बक्शी ने कहा कि हम सबका प्रयास मोटर दुर्घटना में कमी लाना और पीड़ित पक्ष को राहत दिलाना है.
मुख्यालय डीएसपी बहामन टूटी ने पुलिस अधिकारियों को एमएसीटी की कार्यवाहियों और फॉर्म 1 से 5 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की. उन्होंने पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने में पुलिस पदाधिकारियों की महती भूमिका और कर्त्तव्यों को बताकर थाना प्रभारियों को अपनी भूमिका कर्त्तव्यनिष्ठा से निभाने की अपील की. कार्यशाला की अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने किया. इस मौके पर जिला बार संघ के सचिव अगस्टिन कुल्लू, वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष मिश्र, अमिताभ सरकार, मिली बिरुवा, नंदा सिन्हा, प्रमोद प्रसाद, डॉ अंशुमन शर्मा, नीलसन तिर्की, कृष्णा सोरेन, सुरेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र दास, रत्नेश कुमार सहित डालसा के कर्मचारी, अधिकार मित्र और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी उपस्थित थे.
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