Chaibasa News : वृद्ध पिता की पीट-पीटकर हत्या के दोषी बेटे-बहू को आजीवन कारावास

- चाईबासा. तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

– मुफस्सिल थाना के नरसंडा गांव स्थित तोड़ांगबासा टोला निवासी हैं दंपती – कोर्ट ने पति-पत्नी पर 25 हजार जुर्माना लगाया, बेटी ने दर्ज कराया था मामला चाईबासा. भूख लगने पर वृद्ध पिता ने खाना मांगा, तो नशे में धुत बेटा व बहू ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में चाईबासा तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी बेटा संजय सुंडी उर्फ राम और उसकी पत्नी मनीषा सुंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों मुफस्सिल (चाईबासा) थाना अंतर्गत नरसंडा गांव के तोड़ांगबासा टोला के रहनेवाले हैं. इस संबंध में मृतक सेलाय सुंडी (60) की पुत्री योगना सुंडी के बयान पर 18 अप्रैल, 2021 को थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. योगना सुंडी ने अपने भाई संजय सुंडी व उसकी पत्नी मनीषा सुंडी को आरोपी बनाया था. दर्ज मामले में बताया था कि 17 अप्रैल, 2021 की रात करीब 9.30 बजे की घटना है. घटनाक्रम के अनुसार, नरसंडा गांव निवासी संजय सुंडी ने शाम को अपनी पत्नी के साथ हड़िया पी. नशे में दोनों घर में लेटे थे. रात करीब 8 बजे पिता सेलाय सुंडी ने भूख लगने पर बेटे व बहू को खाना परोसने के लिए कहा. बार-बार बुलाने से बेटा व बहू ने गुस्से में सेलाय को पीटना शुरू कर दिया. पिटाई से घर पर उसकी मौत हो गयी. पिता की मौत के बाद दोनों घबरा गये. इस बीच जानकारी होने पर गांव के मुंडा ने रात में थाना को सूचना दी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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