आज से शुरू होगा नामांकन, जिला प्रशासन की तैयारी पूरी

-आज निर्गत होगी अधिसूचना, 06 मई तक होगा नामांकन

By Prabhat Khabar | April 29, 2024 12:51 AM

-आज निर्गत होगी अधिसूचना, 06 मई तक होगा नामांकन

बोकारो.

गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर 29 अप्रैल यानी सोमवार को अधिसूचना निर्गत होगी. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन शुरू हो जायेगा. इसी दिन से नामांकन पत्र की बिक्री भी शुरू होगी. इसे लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गयी है. नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी समाहरणालय की बैरिकेडिंग करायी गयी है. उत्पाद विभाग, सदर अस्पताल के मुख्य दरवाजा व जायका होटल तक बैरिकेडिंग की गयी है. मतलब, यहां के बाद वाहनों की इंट्री नहीं होगी.

प्रत्याशी डीटीओ ऑफिस के सामने वाले गेट से समाहरणालय में प्रवेश करेंगे.

सुरक्षा का रहेगा व्यापक इंतजाम :

नामांकन व अन्य प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आसपास सुरक्षा का व्यापक इंतजाम रहेगा. जायका होटल, जिला परिवहन कार्यालय व सदर अस्पताल के पास बने ड्रॉप गेट पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिस के जवान तैनात रहेंगे. समाहरणालय परिसर के बाहर 100 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गयी है. हर गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए समाहरणालय परिसर से लेकर निर्वाचन पदाधिकारी के चैंबर तक सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं. ड्रॉप गेट से लेकर आरओ कार्यालय तक अभ्यर्थी की वीडियोग्राफी होगी. यदि उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करता है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि आरओ को देगा. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राजनैतिक दलों के प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र के लिए दो प्रस्तावक होने चाहिए. अन्य दल व निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए. प्रस्तावक का उसी लोकसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल होना चाहिए.

प्रत्याशी समेत कुल पांच लोगों को मिलेगी इंट्री :

बोकारो समाहरणालय में गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए नामांकन होगा. 29 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय में नामांकन होगा. नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी सहित पांच लोगों को ही कार्यालय में इंट्री मिलेगी. प्रत्याशी के अलावा चार व्यक्ति में प्रस्तावक, अभ्यर्थी के वकील या एजेंट शामिल हो सकते हैं. वाहन के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए आरओ कार्यालय से 100 मीटर का दायरा तय किया है, जो ड्रॉप गेट तक है. उम्मीदवार चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. जमानत राशि को प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा. अन्य नामांकन पत्रों के लिए पत्र में रसीद-चालान से धनराशि जमा की जायेगी.

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