Bokaro News : दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले को दस साल जेल

Bokaro News : दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले को न्यायालय ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

तेनुघाट. दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत जम्हर निवासी छत्रू कुमार महतो को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उसके खिलाफ गिरिडीह जिला अंतर्गत पांडेयडीह निवासी विश्वनाथ महतो ने 21 सितंबर 2021 को बयान दर्ज कराया था. बयान में कहा था कि उसकी बेटी संगीता की शादी छत्रू कुमार महतो के साथ 15 जुलाई 2020 को हुई थी. दहेज के लिए उसे पति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे. 20 सितंबर 2021 को बेटी ने मारपीट किये जाने के सूचना फोन पर दी थी. बाद में फोन पर बेटी की मौत की सूचना मिलने पर जम्हर पहुंचा. बेटी के गला में दबाने का निशान था. छत्रू कुमार महतो का एक लड़की के साथ गलत संबंध भी था. इधर, आरोप पत्र समर्पित होने के बाद कोर्ट में आया. गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जज ने छत्रू कुमार महतो को दोषी करार दिया और सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद के बाद छत्रू कुमार महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह और दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिनोद कुमार गुप्ता ने बहस की.

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By JANAK SINGH CHOUDHARY

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