Bokaro News : दहेज प्रताड़ना में पति को दो साल की सजा

Bokaro News : दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को अदालत ने दो साल की सजा सुनायी है.

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले कसमार थाना अंतर्गत मधुकरपुर निवासी रंजीत कुमार सिंह को दो साल की सजा सुनायी है. उसके खिलाफ उसकी पत्नी जरीडीह थाना अंतर्गत बांधडीह निवासी आशा देवी ने मामला दर्ज कराया था. दोनों की शादी वर्ष 1995 में हुई थी. आशा देवी ने वर्ष 2015 में जरीडीह थाना में दिये आवेदन में कहा था कि शादी के बाद चार साल बाद उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. पति का कहना था कि पिता की जमीन और एक लाख रुपये उसके नाम किया जाये.

पांच हजार रुपये का जुर्माना भी

इधर, आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला मनोज कुमार प्रजापति की अदालत में आया. गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद एसीजेएम ने रंजीत कुमार सिंह को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा होगी. अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन दिया गया. इस आधार पर उसे जमानत पर छोड़ा गया. अभियोजन पक्ष की ओर सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.

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Published by: Janak singh choudhary

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