Bokaro News : दहेज हत्या में पति को दस साल जेल

Bokaro News : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने जरीडीह थाना अंतर्गत तुपकाडीह निवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या के मामले दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने जरीडीह थाना अंतर्गत तुपकाडीह निवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या के मामले दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उसके खिलाफ धनबाद जिला के बाघमारा थाना अंतर्गत नवागढ़ निवासी उषा देवी ने जरीडीह थाना में मामला दर्ज कराया था. बयान में कहा था कि पुत्री की शादी बिनोद सिंह के साथ 13 मई 2022 को हुई थी. पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे हमेशा प्रताड़ित करते थे. दहेज को लेकर दामाद ने उसकी हत्या कर दी. 21 अक्टूबर 2022 की सुबह सूचना मिली कि पुत्री की तबीयत खराब है और उसे जैनामोड़ के अस्पताल में भर्ती किया गया है. कुछ देर बाद पता चला कि उसकी मौत हो गयी. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया. गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला जज ने बिनोद सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद सजा सुनायी.

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