बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के नगर प्रशासन विभाग ने बोकारो स्टील सिटी में आवंटित प्लॉटों के लीजधारकों और प्लॉटधारकों को अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए एक बार फिर नोटिस जारी किया है. प्रबंधन ने संबंधित लोगों को सात दिनों के अंदर प्लॉट के सामने और पीछे स्थित कॉमन बरामदा, सार्वजनिक मार्ग समेत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश दिया है. बीएसएल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर लीज की शर्तों और लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी.
शेड और अस्थायी निर्माण भी नियमों के दायरे में
बीएसएल के अनुसार, लीज पर आवंटित प्लॉटों के सामने और पीछे स्थित कॉमन बरामदा, सार्वजनिक मार्ग तथा अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का शेड, स्थायी या अस्थायी निर्माण, संरचना, अतिक्रमण या अन्य अनधिकृत स्थापना लीज की शर्तों और लागू नियमों का उल्लंघन है. इसके अलावा निर्धारित लीज क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण भी नियमों के विरुद्ध माना गया है.
प्रबंधन ने संबंधित लीजधारकों और प्लॉटधारकों से ऐसे सभी निर्माण और अतिक्रमण को अपने स्तर से हटाने को कहा है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि केवल स्थायी निर्माण ही नहीं, बल्कि अस्थायी शेड और अन्य संरचनाएं भी इसके दायरे में आती हैं.
सार्वजनिक आवागमन और अग्नि सुरक्षा में होती है परेशानी
बीएसएल प्रबंधन का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से नागरिक सुविधाओं के रखरखाव पर प्रतिकूल असर पड़ता है. इससे सार्वजनिक क्षेत्रों के सुचारु उपयोग में भी बाधा उत्पन्न होती है. अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक आवागमन, आपातकालीन सेवाओं, अग्नि सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
प्रबंधन ने सार्वजनिक क्षेत्रों के सुचारु उपयोग और नागरिक सुविधाओं के बेहतर रखरखाव के लिए निर्धारित स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने पर जोर दिया है. साथ ही लीजधारकों और प्लॉटधारकों से लीज की निर्धारित सीमा के भीतर ही निर्माण करने को कहा गया है.
सात दिन में नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
बीएसएल ने संबंधित लीजधारकों और प्लॉटधारकों को सात दिनों के अंदर अपने स्तर से सभी प्रकार के अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश दिया है. निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की स्थिति में प्रचलित नियमों, लीज की शर्तों और लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.
बीएसएल ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई में अनधिकृत निर्माण को हटाना अथवा ध्वस्त करना शामिल हो सकता है. प्रबंधन ने सभी संबंधित लीजधारकों और प्लॉटधारकों से नोटिस को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित अवधि के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटाना सुनिश्चित करने की अपील की है.
