Bokaro News : रेलवे इंजीनियर को चेक बाउंस के दो मामलों में एक साल की सजा

Bokaro News : एक लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया, हुसैन अली चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) में इंजीनियर हैं.

बोकारो, न्यायिक दंडाधिकारी मनीष मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े दो मामलों में बोकारो स्टील सिटी के उकरीद बस्ती निवासी हुसैन अली (पिता मो. खलील अंसारी) को गुरुवार को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को दोनों मामलों में छह-छह महीने की कैद की सजा सुनायी. एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. तय समय में जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त चार महीने की सजा भुगतनी होगी. हुसैन अली चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) में इंजीनियर हैं.

हिंदपीढ़ी रांची की रहने वाली शरजील साबा ने दर्ज कराया था मामला

अदालत का यह फैसला हिंदपीढ़ी रांची की रहने वाली शरजील साबा की ओर से दर्ज मामले में आया है. अधिवक्ता विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव के अनुसार शिकायतकर्ता व दोषी की शादी 12 फरवरी 2024 से पहले हुई थी. डेढ़ साल में ही तलाक हो गया था. तलाक के बाद शादी में हुए खर्च को चुकाने के लिए आरोपी ने सात लाख रुपये का चेक दिया था. जो बाउंस कर गया. इस पर पीड़िता ने तीन मई 2024 को मुकदमा दायर किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ANAND KUMAR UPADHYAY

ANAND KUMAR UPADHYAY is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >