किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में युवक को 10 वर्ष सश्रम कारावास

बोकारो : एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में सेक्टर चार निवासी अजय कर्मकार (30 वर्ष) को पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने मंगलवार को सजा सुनायी. दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना व अपहरण के लिए पांच वर्ष […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 22, 2019 6:09 AM

बोकारो : एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में सेक्टर चार निवासी अजय कर्मकार (30 वर्ष) को पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने मंगलवार को सजा सुनायी.

दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना व अपहरण के लिए पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 57/16 व सेक्टर-4 थाना कांड संख्या 161/16 के तहत चल रहा था. घटना 17 अक्तूबर 2016 को सेक्टर चार के एक आवास में हुई थी.

अजय ने 17 वर्षीया एक किशोरी को बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया था और मुजफ्फरपुर लेकर चला गया. वहां अपने एक परिचित के घर में रखा व कई बार दुष्कर्म किया. दो दिन बाद अजय बोकारो लौटा. इधर, किशोरी की मां द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया व युवती को बरामद कर लिया था.

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