युवक को जख्मी कर छिनतई करने के मामले में पांच वर्ष सजा

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को जख्मी कर छिनतई करने के मामले में सुनवाई करते हुए मुजरिम पुटकी निवासी कुंदन कुमार दिगार को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 9, 2019 6:22 AM

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को जख्मी कर छिनतई करने के मामले में सुनवाई करते हुए मुजरिम पुटकी निवासी कुंदन कुमार दिगार को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा होगी.

मामले में लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. यह मामला सेशन ट्रायल नंबर 296/17 के तहत चल रहा है. कुंदन 15 फरवरी 2017 से जेल में हैं.

क्या है मामला : घटना 24 जनवरी 2017 की है. मामले का सूचक चंदनकियारी के महाल के बाउरी टोला निवासी रोबिन बाउरी एसएससी की परीक्षा देकर रांची से घर लौट रहा था. इसी क्रम में मानपुर रेलवे फाटक के पास तीन लोगों ने उससे पेट्रोल कहां मिलने की बात पूछा. तीनों को पेट्रोल मिलने की जानकारी देकर सूचक आगे बढ़ा तो पीछे से उसे चाकू से मारकर जख्मी कर दिया व मोबाइल, सात सौ रुपये नकद व सोने का चेन छीन लिया.

शोर सुनकर पास में तैनात बीसीसीएल के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे तो अपराधी भाग गये. पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल रोबिन का इलाज कराया. रोबिन की शिकायत पर चंदनकियारी थाना कांड संख्या 13/17 दर्ज किया गया था. बाद में पुलिस ने रोबिन का मोबाइल कुंदन के घर से बरामद किया था.

Next Article

Exit mobile version