नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को तीन साल की कैद

बोकारो : पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले मुजरिम कृष्ण कुमार को पोक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं घर में प्रवेश करने के दोष के लिए दो वर्ष कारावास व 10 हजार जुर्माना की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 15, 2018 6:56 AM
बोकारो : पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले मुजरिम कृष्ण कुमार को पोक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं घर में प्रवेश करने के दोष के लिए दो वर्ष कारावास व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पक्ष रखा. यह मामला पोक्सो केस संख्या 21/15 के तहत कोर्ट में चल रहा है.
क्या है मामला
घटना 26 मार्च 2015 को माराफारी थाना क्षेत्र के कर्नल मार्केट के पास बस्ती में हुई थी. 25 मार्च 2015 को नाबालिग के माता पिता व दो भाई सत्संग में भाग लेने के लिए रांची गये थे. पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ अकेली थी. 26 मार्च की शाम में पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक कृष्ण कुमार घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजन रांची से बोकारो लौटे. इस संबंध में 26 मार्च 2015 को माराफारी थाना में कांड संख्या 33/15 दर्ज किया गया था.

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