युवक की हत्या में भाई-भतीजा दोषी करार

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में मृतक के सहोदर भाई और भतीजा को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर भागा बाजार निवासी मृतक महादेव मंडल के सहोदर भाई सहदेव मंडल […]

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में मृतक के सहोदर भाई और भतीजा को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर भागा बाजार निवासी मृतक महादेव मंडल के सहोदर भाई सहदेव मंडल (45) और भतीजा मुकेश मंडल (25) शामिल है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 265/266/2016 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 62/16 के तहत चल रहा है. सरकार के तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी मृतक की पत्नी मेनका देवी ने दर्ज करायी था. घटना 18 जुलाई 2016 को हुई थी.
कैसे हुई थी घटना : सहदेव की पत्नी 18 जुलाई 2016 की सुबह घर के रास्ते में गोबर गिरा रही थी, इस पर देवर महादेव ने मना किया तो दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हो गयी. शोर सुनकर सहदेव और उसका पुत्र मुकेश आया. दोनों पिता-पुत्र ने मिलकर महादेव के साथ गाली-गलौज की. उसने विरोध किया तो पिता-पुत्र दौड़कर घर के अंदर गए.
कुछ ही देर में मुकेश फरसा और सहदेव तलवार लेकर घर से बाहर निकले. यह देखकर महादेव दौड़ कर भागने लगा. पिता-पुत्र ने उसको खदेड़कर तलवार से गर्दन पर वार कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया. महादेव को लोगों ने इलाज के लिए केएम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया. यहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया था.

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