नौकरी दिलाने के नाम पर युवती को कोलकाता ले जाकर किया दुष्कर्म
बोकारो : माराफारी के आजाद नगर निवासी एक 20 वर्षीय युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में स्थानीय न्यायालय ने युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए युवक सिवनडीह के मिल्लत नगर निवासी समीर अली उर्फ सुट्टू (25 वर्ष ) है. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 37/18 व माराफारी थाना कांड संख्या 55/17 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पीड़िता का पक्ष अदालत में रखा. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 27 जून निर्धारित की गयी है.
घटना की प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर स्थानीय थाना में दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला : युवक समीर अली की जान-पहचान मोबाइल पर मिस्ड कॉल आने के बाद युवती से हुई थी. मिस्ड कॉल के बाद समीर अली और युवती के बीच बातचीत होने लगी. इसके बाद दोनों में मिलना जुलना भी शुरू हो गया. सात जून 2017 को समीर अली ने युवती को बताया : अगर वह उसके साथ कोलकाता चलेगी तो वह उसे अच्छी कंपनी में नौकरी दिला देगा. नौकरी दिलाने का झांसा देकर समीर अली युवती को लेकर कोलकाता गया. यहां एक गेस्ट हाउस में युवती को अपने साथ रखा.
इस दौरान समीर ने युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया. युवती के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का वीडियो समीर ने मोबाइल से तैयार कर लिया. कुछ दिनों के बाद समीर युवती को लेकर बोकारो आया. यहां समीर ने युवती को उसका गंदा वीडियो दिखाकर सार्वजनिक करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया. अंतत: युवती जब परेशान हो गयी तो इस मामले की प्राथमिकी थाना में दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगायी थी.
