सेक्टर क्षेत्र में लगेगा कचरा निस्तारण शुल्क

बोकारो : बोकारो इस्पात संयंत्र के सेक्टर क्षेत्र में अब कचरा निस्तारण के लिए मासिक शुल्क लगेगा. आवासीय और कॉमर्शियल क्षेत्रों में झारखंड सरकार के गाइड लाइंस सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस चार्ज नियम-2015 के अधीन यह शुल्क लिया जायेगा. हर स्तर पर शुल्क दर अलग-अलग होगी. 20 जून को इस संबंध में बीएसएल प्रबंधन की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 22, 2018 7:02 AM
बोकारो : बोकारो इस्पात संयंत्र के सेक्टर क्षेत्र में अब कचरा निस्तारण के लिए मासिक शुल्क लगेगा. आवासीय और कॉमर्शियल क्षेत्रों में झारखंड सरकार के गाइड लाइंस सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस चार्ज नियम-2015 के अधीन यह शुल्क लिया जायेगा. हर स्तर पर शुल्क दर अलग-अलग होगी. 20 जून को इस संबंध में बीएसएल प्रबंधन की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है. क्वार्टर के प्रकार और कॉमर्शियल उपयोगिता के आधार पर शुल्क लगेगा.
नगर सेवा विभाग वसूलेगा, आवास और जल शुल्क के साथ जुड़ कर आयेगा
कचरा निस्तारण शुल्क नगर सेवा विभाग (टीए) की ओर से लिया जायेगा और यह आवास व जल शुल्क के साथ ही जोड़ कर आयेगा. शुल्क निर्धारण अगले तीन साल के लिए किया गया है. इसके बाद शुल्क में इजाफा राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा. शुल्क नहीं देने पर टीए डिपार्टमेंट नोटिस देकर नियम के अनुसार कार्रवाई करेगा.