हत्या के मामले में 19 को 10 वर्ष की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने सुनायी सजा... मछली मारने के विवाद में चंदनकियारी में हुई थी हत्या बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बबीता प्रसाद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 19 लोगों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 29, 2017 6:00 AM

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने सुनायी सजा

मछली मारने के विवाद में चंदनकियारी में हुई थी हत्या
बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बबीता प्रसाद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 19 लोगों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सरकार के तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 318‍/08 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 34/08 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी चंदनकियारी थाना क्षेत्र के ग्राम पगारबांध निवासी मृतक किशुन रजवार के भाइ अनील रजवार के बयान पर दर्ज हुई थी. यह घटना 15 मार्च 2008 की है. किशुन रजवार के पुस्तैनी तालाब में मछली मारने के विवाद को लेकर मुजरिमों ने लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी.
ये हैं मुजरिम : सजा पाये मुजरिमों में चंदनकियारी थाना क्षेत्र के ग्राम पगारबांध निवासी गणेश रजवार, सिलीप रजवार, दिलीप रजवार, भीम रजवार, प्राण रजवार, विरेन रजवार, पटल रजवार, रथु रजवार, नित्यानंद रजवार, अतूल रजवार, जगदीश रजवार, सिद्याम रजवार, सुशील रजवार, बीरू रजवार, शांति रजवार, सुनील रजवार, सुभाष रजवार, विजय कुमार व शंकर धीवर शामिल हैं.