रांचीः रातू रोड के मधुकम में जमीन विवाद से जुड़े मामले में महादेव उरांव की ओर से दायर अपील याचिका पर अब दूसरी सक्षम बेंच सुनवाई करेगी. झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई के दौरान इसे दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया. इसके बाद मामले की सुनवाई दूसरी सक्षम बेंच में होगी.
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31 जुलाई के आदेश को दी है चुनौती
बता दें, मामले में प्राथी महादेव उरांव ने अपील याचिका दायर कर 31 जुलाई 2026 को अवमानना याचिका में पारित आदेश को चुनौती दी है. अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिट याचिका में प्रार्थी के पक्ष में पहले पारित आदेश को वापस लेते हुए उसे शून्य करार दिया था. साथ ही कोर्ट को गुमराह करने के मामले में महादेव उरांव पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. और हेहल अंचलाधिकारी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए उन्हें कड़ी फटकार भी लगायी थी.
सीओ को अतिक्रमण हटाने का दिया गया था निर्देश
उल्लेखनीय है कि इससे पहले एकल पीठ ने अपने आदेश में हेहल अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने से संबंधित विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसी आदेश और बाद में अवमानना याचिका में पारित फैसले को लेकर मामला हाइकोर्ट पहुंचा है. अब महादेव उरांव की अपील पर दूसरी सक्षम बेंच सुनवाई करेगी.
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