रांची : शादी से इनकार किया, तो गोली मार कर हत्या की, हुई उम्रकैद, कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या के आरोपी मो परवेज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त परवेज ने रिंपा कुमारी नामक युवती की गोली मारकर […]

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या के आरोपी मो परवेज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त परवेज ने रिंपा कुमारी नामक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
हत्या की घटना 12 सितंबर 2016 को सदर अस्पताल की नयी बिल्डिंग के पीछे घटी थी. यह मामला लोअर बाजार थाना कांड संख्या 25/16 दिनांक 18/9/16 से संबंधित है. मामले में अभियोजन की अोर से 10 गवाही करायी गयी थी.
युवती को मिलने बुलाया, बहस हुई और फिर परवेज ने मार दी गोली : मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त मो परवेज के बड़े भाई जावेद अौर मृत युवती के भाई शेखर प्रमाणिक ने पार्टनरशिप में प्लाजा चौक के पास 2014 में होटल खोला था. उसी होटल में बैठने के दौरान युवती अौर परवेज में परिचय हुआ.
परवेज युवती से शादी करना चाहता था जबकि युवती इसके लिए तैयार नहीं थी. वह अक्सर उसे फोन करता था. घटना के दिन परवेज ने युवती को शाम में मिलने के लिए बुलाया अौर धमकी दी कि वह नहीं आयी, तो वह उसके के घर आ जायेगा.
उस शाम दोनों सदर अस्पताल की बिल्डिंग के पीछे मिले, जहां दोनों में बहस हो गयी. इसके बाद परवेज ने युवती को गोली मार दी. युवती को गंभीर अवस्था में सबसे पहले सदर अस्पताल अौर फिर रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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