गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश, 18 जनवरी से अदालतों में शुरू करें फिजिकल हियरिंग

Gujarat High Court गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-फाइलिंग के बजाय फिजिकल हियरिंग को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में जरूरी दिशानिर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने बुधवार को गुजरात के अधीनस्थ अदालतों में फिजिकल कामकाज शुरू करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर 18 जनवरी से प्रभावी होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2021 4:44 PM

Gujarat High Court गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-फाइलिंग के बजाय फिजिकल हियरिंग को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में जरूरी दिशानिर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने बुधवार को गुजरात के अधीनस्थ अदालतों में फिजिकल कामकाज शुरू करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर 18 जनवरी से प्रभावी होगा.

वर्किंग टाइम को लेकर निर्देश

लाइव लॉ डॉट इन वेबसाइट की रिपोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के जिला मुख्यालयों और माइक्रो कंटेनर जोन में अदालतों को छोड़कर सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सुबह 10.45 से 06.10 बजे तक नियमित कोर्ट वर्किंग ऑवर्स के साथ काम शुरू हो जाएगा. वहीं, अहमदाबाद के अतिरिक्त जिला मुख्यालय, सूरत, वडोदरा और राजकोट और माइक्रो कंटेनर जोन में न्यायालयों में गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना जारी रहेगा.

कोविड के दिशानिर्देशों का पालन

हाईकोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में अधीनस्थ न्यायालयों को नियमित अभ्यास और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया गया है. जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों के अनुसार और गुजरात हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार बीते वर्ष 4 नवंबर को अधीनस्थ न्यायालयों की फिजिकल कार्यप्रणाली को फिर से शुरू करने के बारे में निर्धारित किया गया था.

Also Read: किसान आंदोलन पर SC की बनाई कमेटी से BKU अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने वापस लिया नाम

Upload By Samir Kumar

Next Article

Exit mobile version