भलस्वा लैंडफिल में लगी आग मामले में बड़ी कार्रवाई, डीपीसीसी ने नगर निगम पर ठोंका 50 लाख का जुर्माना

डीपीसीसी के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर दिल्ली नगर निगम ने आग को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए उचित कदम नहीं उठाये. मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, निगम को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पानी के टैंकर तैयार रखने चाहिए.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2022 4:09 PM

नई दिल्ली : उत्तरी दिल्ली में भलस्वा डेरी के लैंडफिल एरिया में पिछले मंगलवार की शाम से ही आग लगी हुई है. इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है. हालत यह कि लैंडफिल एरिया में लगी इस आग की वजह से भलस्वा डेरी के लोग अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां डेरा डाले हुए हैं. उधर, इस आग पर काबू पाने में नाकाम रहने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) पर करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भलस्वा लैंडफिल साइट पर आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने और लापरवाही बरतने के मामले में उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इससे पहले, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी से घटना की जांच करने और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था.

नगर निगम ने नहीं उठाए उचित कदम

डीपीसीसी के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर दिल्ली नगर निगम ने आग को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए उचित कदम नहीं उठाये. मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, निगम को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पानी के टैंकर तैयार रखने चाहिए. उन्होंने कहा कि मंगलवार को भलस्वा के एक छोटे से इलाके में आग शुरू हुई थी, लेकिन निगम अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह फैल गई और कचरे का पूरा पहाड़ इसकी चपेट में आ गया.

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पर्यावरण मंत्री ने डीपीसीसी को दिए थे जांच के आदेश

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा था कि भाजपा के नियंत्रण वाले नगर निगमों को दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लैंडफिल साइट्स पर बार-बार आग लगने की घटनाएं निगमों में भ्रष्टाचार के परिणाम हैं.

भाषा इनपुट के साथ

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