कोविड-19 अस्पताल में मृत व्यक्ति के शव को दो घंटे में शवगृह भेजा जाए: दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे लोगों के शवों को दो घंटे के भीतर शवगृहों में भेजा जाना चाहिए जिनकी मौत अस्पतालों में कोविड-19 से हुई हो या फिर जिनकी मौत कोरोना वायरस से होने का संदेह हो. आदेश में कहा गया है कि अगर मृतक का परिवार या रिश्तेदार मौत के 12 घंटे के भीतर खुद ही शवगृह के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो अस्पताल को परिवार और इलाके के नगर निगम के साथ परामर्श कर 24 घंटे के भीतर दाह संस्कार या शव को दफनाने की व्यवस्था करनी होगी.

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे लोगों के शवों को दो घंटे के भीतर शवगृहों में भेजा जाना चाहिए जिनकी मौत अस्पतालों में कोविड-19 से हुई हो या फिर जिनकी मौत कोरोना वायरस से होने का संदेह हो. आदेश में कहा गया है कि अगर मृतक का परिवार या रिश्तेदार मौत के 12 घंटे के भीतर खुद ही शवगृह के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो अस्पताल को परिवार और इलाके के नगर निगम के साथ परामर्श कर 24 घंटे के भीतर दाह संस्कार या शव को दफनाने की व्यवस्था करनी होगी.

भाषा के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि अगर परिवार या रिश्तेदार 12 घंटे के भीतर संपर्क नहीं करते तो उन्हें दाह संस्कार या दफनाने के स्थान एवं समय की सूचना भेजी जानी चाहिए. निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 से या जिनकी मौत इस बीमारी के चलते होने का संदेह हो, ऐसे व्यक्तियों के अज्ञात या छोड़े गए शवों के मामले में, दिल्ली पुलिस को मौत के 72 घंटे के भीतर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और प्रोटोकॉल के मुताबिक 24 घंटे में शव का अंतिम संस्कार करना होगा.

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आदेश के मुताबिक अगर मृतक का पता दिल्ली के बाहर का हो तो अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक को संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकार को नोटिस भेजकर 48 घंटे में उनकी तरफ से किसी तरह के जवाब की उम्मीद जताई जानी चाहिए. इसमें कहा गया है कि अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो अस्पताल को अगले 24 घंटे में शव का अंतिम संस्कार करना होगा. दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने के मद्देनजर, तीन नगर निकायों ने हाल ही में कोविड-19 मृतकों के शवों का क्रिया-कर्म करने की अपनी क्षमता को दोगुना कर दिया है.

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