ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली सरकार को हाइकोर्ट की फटकार, कहा- नहीं संभल रहा तो बताएं, केंद्र को सौपेंगे जिम्मेदारी

दिल्ली में कोरोना संकट गहराता जा रहा है. एक तरफ बीमारी का प्रकोप तो दूसरी ओर ऑक्सीजन की किल्लत, और रही सही कसर ऑक्सीजन की हो रही कालाबाजारी ने निकाल दी है. ऐसे में दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर स्थिति नियंत्रण नहीं हो पा रही है तो हमें बताएं, कोर्ट ने कहा हम केन्द्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2021 6:13 PM
  • दिल्ली में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत

  • हाइकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार

  • कहा- व्यवस्था सुधारें, नहीं को छोड़ दें जिम्मेदारी

दिल्ली में कोरोना संकट गहराता जा रहा है. एक तरफ बीमारी का प्रकोप तो दूसरी ओर ऑक्सीजन की किल्लत, और रही सही कसर ऑक्सीजन की हो रही कालाबाजारी ने निकाल दी है. ऐसे में दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर स्थिति नियंत्रण नहीं हो पा रही है तो हमें बताएं, कोर्ट ने कहा हम केन्द्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे.

वहीं, जिस तरह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है उससे भी दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल सरकार पर सख्त हो गयी है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसें. गौरतलब है कि कोरोना के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत बहुत बढ़ गई है. ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है, जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलर्स कंपनियों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पांच ऑक्सजीन रिफिलर्स कंपनियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही दिल्ली सरकार से कहा है कि, उनके प्लांट टेकओवर करें और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर लगाम नहीं लगा पा रही है तो बता दे, केन्द्र से कोर्ट टेकओवर करने को कहेगी.

बता दें, दिल्ली में गहराते ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि यहां हालात पूरी तरह से बिगड़ी हुई है. आलम यह है कि न तो सिलेंडर अस्पतालों को मिल रहे हैं और न ही आम जनता को मिल पा रही हैं. आलम यह है कि कुछ हजार की टंकी कई जगहों पर लाखों में बिक रहे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार ऐसे कंपनियों को टेक ओवर कर ले. कोर्ट ने ये भी कहा कि हम यह आदेश जारी करेंगे कि सरकार सिलेंडर भरने का काम खुद संभाले.

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Posted by: Pritish Sahay

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