अरविंद केजरीवाल को अभी रहना होगा जेल में, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा. अब मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी.

सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले की सुनवाई सोमवार को हुई. शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए जिन्होंने कथित घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर हाई कोर्ट की रोक हटाने का अनुरोध किया.

वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाई कोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करता है तो यह बिना विचार किए दिया गया फैसला होगा.

Read Also : Arvind Kejriwal Health : ‘आप’ का दावा- केजरीवाल का वजन 8 केजी घटा, डॉक्टरों ने पराठा-पूड़ी खाने को कहा

ईडी ने किया केजरीवाल की याचिका का विरोध

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहेगी. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है.

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाया था स्टे

यदि हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो अरविंद केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Amitabh Kumar

अमिताभ कुमार झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं. हरे-भरे झारखंड की मिट्टी से जुड़े अमिताभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जिला स्कूल रांची से पूरी की और फिर Ranchi University से ग्रेजुएशन के साथ पत्रकारिता की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही साल 2011 में रांची में आयोजित नेशनल गेम को कवर करने का मौका मिला, जिसने पत्रकारिता के प्रति जुनून को और मजबूत किया.1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है. प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >