Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को अभी रहना होगा तिहाड़ में, न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत नहीं मिली है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है.

Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने सोमवार को उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

ईडी को 24 अप्रैल तक देना होगा जवाब

अरविंद कजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी.

Also Read: सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, SC ने ईडी को दिया जवाब दाखिल का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे.

21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई तब की थी, जब हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था.

क्या है मामला

गौरतलब है कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है. संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. इसी मामले में अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी ईडी ने कार्रवाई की है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >