पश्चिम चंपारण जिला पर्षद अध्यक्ष हुए बर्खास्त, अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर लगा प्रतिबंध, बिहार में पहली बार हुई ये कार्रवाई

पंचायती राज विभाग ने पहली बार पश्चिम चंपारण के जिला पर्षद अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गढ़वाल को पद से हटा दिया है. इसके साथ ही उनके अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है.

पटना. पंचायती राज विभाग ने पहली बार पश्चिम चंपारण के जिला पर्षद अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गढ़वाल को पद से हटा दिया है. इसके साथ ही उनके अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है.

पंचायती राज मंत्री मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पश्चिम चंपारण के तत्कालीन डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी है. तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त से डीडीसी के खिलाफ जांच प्रतिवेदन देने की अनुशंसा की गयी है.

श्री चौधरी ने बताया कि पश्चिमी जिला पर्षद अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गढ़वाल पर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा क्ष2(1) एवं 69(1)सहपठित धारा 72 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्रवाई की गयी है.

उन पर जिला पर्षद अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता और विकास कार्यों में रुचि नहीं लेने के अलावा जिला पर्षद के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करने, सदस्यों के बीच राशि वितरण में पक्षपात करने के आरोप में यह कार्रवाई की गयी है.

Posted by Ashish Jha

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Published by: Prabhat khabar news desk

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