हाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में आरोपित हो आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. बताया गया है कि 25 मार्च 2010 को जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पश्चिमी के निवासी राजेश कुमार अपने चचेरे भाई के साथ रामनवमी मेला […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
हाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में आरोपित हो आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. बताया गया है कि 25 मार्च 2010 को जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पश्चिमी के निवासी राजेश कुमार अपने चचेरे भाई के साथ रामनवमी मेला देखने जा रहे थे.
उसी समय रास्ते में कलेश्वर राय, मुनेश्वर राय, शिव राय, चंदेश्वर राय और विशेश्वर राय ने घेर कर गोली मार दी. राजेश की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी थी.
जिसमें कलेश्वर राय को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी. मामले में अन्य आरोपितों की सुनवाई अलग-अलग अदालत में चल रही है. मामले में एपीपी ख्वाजा खां ने बहस की.