अविवाहित होने का झांसा देकर किया निकाह, निकाह के बाद बनाया अश्लील विडियो, फिर…

वैशाली / भगवानपुर : बीते 30 जुलाई को तीन तलाक को दंडनीय अपराध कानून बनाये जाने के बाद जिले की शायद यह पहली घटना है, जब एक युवती से निकाह करने के बाद पति ने उसे मोबाइल पर तलाक दी गयी है. घटना क्षेत्र की एक युवती के साथ हुई है. अविवाहित होने का झांसा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 19, 2019 10:45 AM

वैशाली / भगवानपुर : बीते 30 जुलाई को तीन तलाक को दंडनीय अपराध कानून बनाये जाने के बाद जिले की शायद यह पहली घटना है, जब एक युवती से निकाह करने के बाद पति ने उसे मोबाइल पर तलाक दी गयी है. घटना क्षेत्र की एक युवती के साथ हुई है. अविवाहित होने का झांसा देकर पहले निकाह किया और विश्वास में लेकर अश्लील वीडियो बनाया और कुछ तस्वीरें खींच लीं. बाद में ससुराल पक्ष के लोगों को मेल में लेकर उसे छोड़ सऊदी अरब चला गया.

सऊदी अरब जाने के 15 दिनों के बाद पति ने मोबाइल पर तलाक दे दिया. साथ ही पीड़िता तथा परिजनों के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं जब बीते तीन अगस्त को जब पीड़िता हाजीपुर आने के क्रम में वाहन पकड़ने के लिए एनएच पर अपनी मां के साथ खड़ी थी, तब उसकी हत्या करने के उद्देश्य से एक कार से उसे कुचलने का प्रयास किया गया.

यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुआ. इस सिलसिले में भगवानपुर थाने में रविवार की देर शाम पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के पति, सास, ससुर और अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती का निकाह मुजफ्फरपुर जिले के युवक के साथ हुई थी. पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अविवाहित होने की जानकारी देकर उसके साथ निकाह किया. वह जब ससुराल गयी तक विश्वास में लेकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया. बाद में पति सऊदी अरब चला गया.

इसके बाद उसे मोबाइल पर तलाक दिया और वहां से ही उसके तथा उसके रिश्तेदारों के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेज कर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. आवेदन में पीड़िता ने मोबाइल पर पति द्वारा तलाक दिये जाने का आरोप लगाया गया है. हालांकि भगवानपुर थानाध्यक्ष सीवी शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी में तीन तलाक की भादवि की दंडनीय धारा नहीं लगायी गयी है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

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