पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदल रही थी नक्सली की पत्नी किरण

हाजीपुर : एडीजे वन सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने सोमवार को पांच वर्ष की मासूम बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मालूम हो कि औद्योगिक थाना […]

हाजीपुर : एडीजे वन सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने सोमवार को पांच वर्ष की मासूम बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

मालूम हो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के गंगाब्रिज कॉलानी निवासी अर्जुन सिंह ने बीते 17 फरवरी, 2017 को अपने एक पड़ोसी के घर में घुसकर उसकी पांच वर्षीया बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था. यह घटना तब हुई थी, जब बच्ची अपने घर पर अकेली थी. उसके माता-पिता अपनी एक बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आये हुए थे. घटना के बाद बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थी. पीड़ित के परिजन जब घर पर पहुंचे तो पीड़िता ने घटना की जारी जानकारी दी.
बच्ची को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था. पीड़िता की मां के बयान पर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवायी करते हुए विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने यौन दुर्व्यवहार के आरोपित को पॉक्सो की धारा छह के तहत 12 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड और पॉक्सो की धारा दस के तहत छह साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >