दो शराब तस्करों को पांच साल की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिवेन्द्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखा

सुपौल. विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 180/2017 से संबंधित उत्पाद सत्रवाद संख्या 520/2017 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनायी. न्यायालय ने धर्मेन्द्र कुमारकसहा, वार्ड संख्या 02, थाना त्रिवेणीगंज एवं मो आलमगीर त्रिवेणीगंज मंगलबाजार, वार्ड संख्या 08 को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है. गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2025 को न्यायालय द्वारा दोनों नामजद अभियुक्तों को उक्त धारा के अंतर्गत दोषी करार दिया गया था. 193 बोतल अंग्रेजी शराब की हुई थी बरामदगी यह मामला 31 मई 2017 की रात्रि गश्ती से जुड़ा है. त्रिवेणीगंज थाना की पुलिस जब रात्रि गश्त पर थी, उसी दौरान 01 जून 2017 को करीब 00:45 बजे पूर्वाह्न शंकरपुर (मधेपुरा) की ओर से आ रही एक चार चक्का वाहन को ग्राम निपनिया मोड़ के पास रोका गया. वाहन में सवार दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल ने तत्परता से पकड़ लिया. चार चक्का वाहन सुमो गोल्ड की तलाशी लेने पर 13 कार्टून में कुल 193 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई. मौके पर ही जब्ती सूची तैयार कर शराब एवं वाहन को जब्त किया गया तथा कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया. अनुसंधान के उपरांत दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया. 30 नवंबर 2017 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत आरोप का गठन किया गया. पुलिस अधीक्षक, सुपौल के कुशल नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत द्वारा सूचक एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल चार अभियोजन साक्षियों की गवाही कराई गई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिवेन्द्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखा.

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By RAJEEV KUMAR JHA

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