आरसी पेंडेंसी पर परिवहन विभाग सख्त, सात दिनों में सुधार नहीं हुआ तो डीलरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

इस क्रम में एक दर्जन विक्रेताओं से विक्रय किए गए कई वाहनों का पंजीकरण लंबित पाया गया

सुपौल. जिले में वाहनों के लंबित पंजीकरण (आरसी पेंडेंसी) के मामलों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के निर्देश पर 10 दिसंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरसी पेंडेंसी की समीक्षा की गई, जिसमें कई मामलों में आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में वाहन पंजीकरण लंबित पाया गया. समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अधिकृत डीलरों द्वारा विक्रय किए गए कई वाहनों का पंजीकरण बीमा सहित अन्य अनिवार्य कागजातों की वैधता समाप्त होने के कारण वाहन पोर्टल पर लंबित है. इस क्रम में एक दर्जन विक्रेताओं से विक्रय किए गए कई वाहनों का पंजीकरण लंबित पाया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी ने संबंधित सभी डीलर, प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे वाहन स्वामियों से तत्काल व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर 07 दिनों के भीतर वाहन का बीमा पुनः वैध कराएं तथा सभी आवश्यक त्रुटियों का निराकरण कर इसकी सूचना जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि वाहनों का पंजीकरण शीघ्र पूरा किया जा सके. परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित डीलर का यूज़र आईडी एवं पासवर्ड ब्लॉक करने के साथ-साथ ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा विभाग को भेजी जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान की होगी. जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल ने सभी वाहन डीलरों से अपील की है कि वे वाहनों के पंजीकरण से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतें, बीमा एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता समय पर सुनिश्चित करें तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कर विभागीय निर्देशों का अनुपालन करें. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि बिना वैध पंजीकरण के यदि कोई भी वाहन सड़क पर चलता पाया गया, तो वाहन स्वामी के साथ-साथ संबंधित डीलर के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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