सुपौल. लंबे समय से लंबित ट्रैफिक एवं परिवहन चालानों के निपटारे के लिए शनिवार, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. व्यवहार न्यायालय, सुपौल परिसर स्थित टाउन हॉल में सुबह 10 बजे से चालानों के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होगी. आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं.
पात्र चालानों पर मिल सकती है 50 प्रतिशत तक राहत
बिहार सरकार के परिवहन विभाग की ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत पात्र मामलों में निर्धारित शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने की व्यवस्था है. विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पात्र ई-चालानों के वाहन स्वामी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
150 से अधिक वाहन स्वामियों ने कराया पूर्व-पंजीकरण
वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए जिला परिवहन कार्यालय में 7 सितंबर से पूर्व-पंजीकरण की व्यवस्था की गयी थी. अब तक 150 से अधिक वाहन स्वामी अपना पंजीकरण करा चुके हैं. पूर्व-पंजीकृत चालानों की आवश्यक जांच और सत्यापन पहले से किया जा रहा है, ताकि लोक अदालत में उनके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जा सके.
हालांकि पूर्व-पंजीकरण नहीं कराने वाले वाहन स्वामी भी शनिवार को सीधे टाउन हॉल पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
अलग-अलग काउंटर पर मिलेगी चालान संबंधी जानकारी
लोक अदालत स्थल पर परिवहन एवं ट्रैफिक चालानों के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर लंबित चालान, देय राशि और पात्र मामलों में मिलने वाली राहत की जानकारी उपलब्ध कराएंगे. भुगतान के लिए यूपीआई क्यूआर कोड और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा पूछताछ एवं उद्घोषणा काउंटर की व्यवस्था की गयी है.
पेयजल और बैठने समेत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था
लोक अदालत में आने वाले वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था और शौचालय समेत अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है. प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लंबित चालानों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करना है.