राष्ट्रीय लोक अदालत आज, 12 बेंच का किया गया गठन

व्यवहार न्यायालय, सुपौल में कुल 09 बेंच और वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 03 बेंच बनाई गई हैं.

सुपौल 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सुपौल न्यायमंडल और वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है. लोक अदालत में लोगों के मामलों का त्वरित, सरल और नि:शुल्क निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के मामलों हेतु विशेष पीठों का गठन किया गया है. जानकारी के अनुसार व्यवहार न्यायालय, सुपौल में कुल 09 बेंच और वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 03 बेंच बनाई गई हैं. ये सभी बेंचें विभिन्न प्रकार के सुलहनिये मामलों की सुनवाई करेंगी और आपसी सहमति के आधार पर त्वरित समाधान प्रदान करेंगी. राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनिये मामले वाहन दुर्घटना (एमएसीटी) क्लेम से संबंधितमामले, चेक बाउंस (एनआई एक्ट) के अंतर्गत मामले, ऋण संबंधी विवाद, बिजली विभाग से जुड़े बिल एवं विवाद, ट्रैफिक चालान और जुर्माना संबंधित मामलों का निस्तारण लोगों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा. लोक अदालत में निर्णय सहमति-आधारित होने से इसमें समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है. न्यायालय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिनका कोई लंबित सुलहनिया मामला है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर उसका समाधान करा लें. न्यायालय के अनुसार यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लंबित मामलों को जल्द निपटाने का अवसर मिलता है और दोनों पक्षों को लाभ पहुंचता है. लोक अदालत में मामलों के निपटारे से न केवल पक्षकारों को राहत मिलती है, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी घटती है. राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को जनसुलभ और सुगम बनाना है. सुपौल एवं वीरपुर न्यायालय प्रशासन ने बताया कि लोक अदालत में आने वाले सभी मामलों का मैत्रीपूर्ण माहौल में समाधान कराया जाएगा ताकि लोग बेहतर तरीके से न्याय प्राप्त कर सकें.

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