विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं को मुआवजा योजना की दी गई जानकारी

कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को नालसा महिला पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई

सुपौल. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मो अफजल आलम के निर्देश पर शनिवार को कर्णपुर पंचायत के राम टोला वार्ड नंबर 06 स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को नालसा महिला पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. बताया गया कि यह योजना यौन हिंसा, एसिड अटैक सहित अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि उनके पुनर्वास, इलाज और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श में मदद मिल सके. विशेष रूप से योजना के तहत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मुआवजा राशि की जानकारी साझा की गई. बताया गया कि पीड़ित या उनके आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद जांच कर सामान्यतः दो महीने के भीतर मुआवजा निर्धारित किया जाता है. मुआवजा राशि के बारे में बताया गया कि सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 05 से 10 लाख रुपये, दुष्कर्म में 04 से 07 लाख रुपये, एसिड अटैक में 03 से 08 लाख रुपये तथा भ्रूण हानि, गर्भपात की स्थिति में 02 से 03 लाख रुपये तक का प्रावधान है. साथ ही यह भी बताया गया कि सामान्यतः घटना की तिथि से तीन वर्षों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी जा सकती है. इस जागरूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता शक्ति कुमारी सारिका, पराविधिक स्वयंसेवक मो निजाम एवं रणवीर कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही.

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