कल आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

बिना खर्च मामले का होगा निष्पादन सुपौल : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयी दिल्ली द्वारा जारी निर्देश के आलोक में 12 नवंबर को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, दिवानी मामले, दुर्घटना बीमा […]

बिना खर्च मामले का होगा निष्पादन

सुपौल : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयी दिल्ली द्वारा जारी निर्देश के आलोक में 12 नवंबर को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, दिवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, मनरेगा, बिजली व पानी बिल, वाणिज्य कर, आय कर, वन अधिनियम के वाद, रेलवे दावा तथा उच्च न्यायालय में लंबित अपील आदि से संबंधित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन किया जायेगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय लल्लन लाल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत से लोगों को बिना खर्च के मामले का निष्पादन कराने का आह्वान किया है.

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