किसनपुर : सदर अनुमंडल पदाधिकारी नदीमूल गफ्फार सिद्दीकी ने अनियमितता मामले में स्थानीय जन वितरण प्रणाली विक्रेता परिहस्त राम को पत्र जारी कर तीन दिनों के अंदर आरोपों के विरुद्ध बिंदुवार कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया है.
उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के अंतर्गत रद्द कर दी जायेगी. जारी पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण के क्रम में पायी गई कुल 06 गंभीर अनियमितता के विरुद्ध उनसे स्पष्टीकरण पूर्व में पूछा गया था. पर, विक्रेता द्वारा इस संबंध में दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं है. गौरतलब है कि एसडीओ श्री सिद्दीकी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता श्री राम के दुकान का गत 12 सितंबर को औचक निरीक्षण किया गया था.
इस दौरान वहां भारी अनियमितता पायी गयी थी. जिसके बाद एसडीओ कार्यालय द्वारा 15 दिसंबर को पत्रांक 1907-02 के द्वारा दोबारा विक्रेता को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया था. बावजूद स्थापित आरोपों के विरुद्ध विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया. लिहाजा एसडीओ द्वारा तीसरी बार अंतिम अवसर देते हुए विक्रेता को ससमय स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है.
