आरोपी को मिली सात वर्ष के कारावास की सजा

आरोपी को मिली सात वर्ष के कारावास की सजा प्रतिनिधि, सुपौलअपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार किये जाने के एक मामले के आरोपी को सात वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सजा सदर थाना क्षेत्र के परसौनी बकौर निवासी मुकेश […]

आरोपी को मिली सात वर्ष के कारावास की सजा प्रतिनिधि, सुपौलअपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार किये जाने के एक मामले के आरोपी को सात वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सजा सदर थाना क्षेत्र के परसौनी बकौर निवासी मुकेश शर्मा को उक्त सजा सुनायी गयी है. न्यायालय सूत्रों के अनुसार 03 अप्रैल, 2014 को आरोपी द्वारा तीन अन्य बदमाशों के सहयोग से मध्य विद्यालय बिजलपुर के समीप शौच के लिए गयी नाबालिग लड़की का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया. अपहरण के बाद उसे कोसी तटबंध पर ले जाया गया, जहां से ऑटो पर बिठा कर पंचगछिया स्टेशन के समीप एक घर में ले जा कर रात भर दुराचार किया गया. उसके बाद सुबह उसे ट्रेन से सहरसा स्टेशन पर ले जा कर वीरान जगह में छोड़ दिया गया. वहां से परिजनों ने अपहृता को बरामद किया. न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.अर्थ दंड जमा नहीं किये जाने की स्थिति में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में हुई बहस में अपर लोक अभियोजक नीलम कुमार एवं ब्रज लाल मुखिया तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर ने हिस्सा लिया.

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