निर्मली : अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित सभागार भवन में मंगलवार को प्रत्याशी निर्वाचन व्यय सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक को संबोधित करते हुए निर्वाची पदाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि चुनाव खर्च का कानूनी आधार है एवं यह खर्च नियम के अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होना है. भारत निर्वाचन विभाग के अनुसार सभी प्रत्याशी के आय-व्यय व लेखा जोखा का कार्य विधिपूर्वक करने का निर्देश दिया,
कहा कि निर्वाचन से संबंधित आय-व्यय समय पर प्रत्याशियों द्वारा सहायक व्यय प्रेक्षक के समक्ष जांच करायेंगे. कहा कि नियम विरुद्ध कार्य किये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को नकद के रूप में प्रतिदिन 20 हजार के अंदर ही खर्च करेंगे. शेष राशि चेक के माध्यम से खर्च किया जाना है.
इसका अभिलेख में उल्लेख निश्चित रूप से करना है. बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सहायक व्यय पेक्षक कामेन्द्र कुमार सिंह ने उपस्थित प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते में किसी भी स्त्रोत से प्राप्त धन राशि जिसमें निजी निधि भी शामिल है, निर्वाचन व्ययों के अन्तर्गत आने वाले संपूर्ण राशि को बैंक में जमा करायेंगे. बताया कि केवल चेक जारी करके ही उपगत किया जायेगा .
लघु खर्च के मामले में जहां चेक जारी करना संभव नहीं है ऐसे रकम का नकदी में आहरण कर उचित वाउचर के साथ भुगतान किया जायेगा. उन्होंने कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, पृथक बैंक खाते का खोला जाना, दैनिक व्यय रजिस्टर के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी, मौके पर लेखा दल पदाधिकारी आशीष कुमार ठाकुर, नभेन्द्र कुमार झा, प्रत्याशी गौतम कुमार, अर्जुन मंडल, विनोद कुमार साहु, इस्तियाक अहमद, कुशेश्वर पांडे, लक्ष्मी कांत झा, रामदेव शर्मा, प्रतिनिधि में अमोद कुमार सिंह आदि उपस्थित थे,
