23 तक शस्त्र करें जमा

23 तक शस्त्र करें जमा सुपौल. शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराये जाने को लेकर समाहरणालय के शस्त्र शाखा द्वारा जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र व कारतूस को संबंधित थाने में जमा करने का निर्देश दिया गया है. समाहरणालय द्वारा जारी आदेश पत्र में बताया गया है कि जिले के सभी […]

23 तक शस्त्र करें जमा सुपौल. शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराये जाने को लेकर समाहरणालय के शस्त्र शाखा द्वारा जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र व कारतूस को संबंधित थाने में जमा करने का निर्देश दिया गया है. समाहरणालय द्वारा जारी आदेश पत्र में बताया गया है कि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी 23 अक्तूबर तक संबंधित थाना के शस्त्रागार/ मालखाना में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही थाना द्वारा अनुज्ञप्तियों से प्राप्त शस्त्र व कारतूस के एवज में संबंधितों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जायेगा. बताया है कि जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक शस्त्र व कारतूस जमा नहीं कराया जायेगा, उनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जायेगा. यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. साथ ही चुनाव प्रक्रिया के बाद सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को प्राप्ति रसीद अनुरूप शस्त्र व कारतूस लौटा दी जायेगी. आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, सभी निर्वाची पदाधिकारी, सभी एसडीओ, एसडीपीओ सहित थानाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयी है.

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