सिमराही (सुपौल). राघोपुर थाना में रविवार को परिवादी अशोक कुमार भगत के आवेदन पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी वीरपुर के परिवाद पत्र संख्या 138/15 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित अंचलाधिकारी राघोपुर, अंचल निरीक्षक राघोपुर, मौजा सिमराही के कर्मचारी सहित छह लोगों के विरुद्ध थाना कांड संख्या 80/15 दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार प्रखंड के सिमराही पंचायत निवासी अशोक कुमार भगत ने वीरपुर न्यायालय में आवेदन देकर गुहार लगाया था कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अंचलाधिकारी श्याम किशोर यादव, अंचल निरीक्षक अनिल कुमार, राजस्व कर्मचारी मो मुस्तफा की मिली भगत से उनके नाम निबंधित जमीन (खाता 189, खेसरा 1036, 1045) का कुल रकबा एक बिगहा, चार धूर, नौ कट्टा,16 धूरकी जमीन को फर्जी तरीके से मो हनीफ व मो अख्तर के नाम से जमाबंदी दर्ज कर दी गयी. इस मामले की सुनवाई डीसीएलआर श्री चौधरी द्वारा वाद संख्या 83/13 द्वारा किया गया. श्री भगत का कहना है कि डीसीएलआर श्री चौधरी द्वारा अवैध राशि की मांग की गयी, जिसे नहीं देने पर डीसीएलआर ने विरोध में फैसला दिया. हैरत की बात है कि सुनवाई के दौरान डीसीएलआर द्वारा सीओ से मांगी उक्त जमीन की रिपोर्ट में एक ही खेसरा की जमीन को दो खाते 170 एवं 169 में दिखा दिया गया. श्री भगत के आवेदन पर न्यायिक दंडाधिकारी ने डीसीएलआर समेत सीओ एवं अन्य लोगोें के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.
न्यायालय के आदेश पर डीसीएलआर व सीओ पर प्राथमिकी
सिमराही (सुपौल). राघोपुर थाना में रविवार को परिवादी अशोक कुमार भगत के आवेदन पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी वीरपुर के परिवाद पत्र संख्या 138/15 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित अंचलाधिकारी राघोपुर, अंचल निरीक्षक राघोपुर, मौजा सिमराही के कर्मचारी सहित छह लोगों के विरुद्ध थाना कांड संख्या 80/15 दर्ज किया गया है. जानकारी के […]
