सात को तीन वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना

सुपौल : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रह्लाद कुमार के न्यायालय ने गुरूवार को दहेज अधिनियम व 498 ए भादवि का दोषी पाते हुए सात लोगों को तीन वर्ष की सजा के साथ दस हजार की राशि का जुर्माना भी लगाया है. मालूम हो कि राजकुमार साह, राजेश कुमार,साबरी देवी,कविता देवी, बलराम साह, वीरेंद्र साह, रेणु देवी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 21, 2017 9:41 AM

सुपौल : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रह्लाद कुमार के न्यायालय ने गुरूवार को दहेज अधिनियम व 498 ए भादवि का दोषी पाते हुए सात लोगों को तीन वर्ष की सजा के साथ दस हजार की राशि का जुर्माना भी लगाया है.

मालूम हो कि राजकुमार साह, राजेश कुमार,साबरी देवी,कविता देवी, बलराम साह, वीरेंद्र साह, रेणु देवी को भादवि की धारा 498 ए के तहत तीन वर्ष की सज़ा व दस हजार का जुर्माना, दहेज प्रतिषेध की धारा 4 के तहत तीन वर्ष की सजा सहित दस हजार का जुर्माना भी सुनाया गया है.

न्यायालय के आदेशानुसार सभी सजा साथ साथ चलेगी. बताया कि जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक माह की सजा अलग से बताया गया है. अभियोजन की ओर से अशोक कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की ओर से राजकुमार सिंह ने हिस्सा लिया. सुनवाई के दौरान अदालत लोगों से भरा हुआ था.

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