Siwan News : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शशिकांत राय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान हत्याकांड के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. दोषी करार दिये जाने के बाद दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया गया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.
मखदूम सराय में हुई थी सरस्वती देवी की हत्या
मामला सराय थाना क्षेत्र के मखदूम सराय से जुड़ा है. पांच मई 2021 की रात सरस्वती देवी की हत्या कर दी गयी थी. घटना की सूचना मिलने के बाद उनके भतीजे राहुल कुमार ने सरस्वती देवी के घर आने-जाने वाले गोविंद पासवान के खिलाफ संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अनुसंधान के दौरान दूसरे आरोपी का नाम आया
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान गोविंद पासवान के पड़ोसी और अतरसूआ गांव निवासी मिथिलेश कुमार को भी अभियुक्त बनाया. इसके बाद मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई.
गवाहों के बयान और साक्ष्यों का हुआ अवलोकन
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रंजन कुमार ने अपना पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शंभू पाठक ने अदालत में पक्ष रखा.
27 अक्टूबर को तय होगी सजा
दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिये जाने के बाद अदालत ने उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया. अब मामले में सजा के बिंदु पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इसी सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को दी जाने वाली सजा पर अदालत का निर्णय होगा.
