सीवान में 14 से 19 सितंबर तक लगेगा ऋण वसूली शिविर, बकाया जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

सीवान में 14 से 19 सितंबर तक ऋण वसूली शिविर का आयोजन किया जा रहा है. मुख्मंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी सावधि ऋण एवं शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण लेने वाले बकायेदारों को शिविर में पहुंचकर अपनी बकाया राशि जमा करनी होगी. समय पर भुगतान न करने पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

Siwan News : मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी सावधि ऋण एवं शिक्षा ऋण योजना के तहत वितरित ऋण राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए सीवान में छह दिवसीय ऋण वसूली शिविर लगाया जायेगा. जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय की ओर से यह शिविर 14 से 19 सितंबर तक आयोजित किया जायेगा. शिविर समाहरणालय स्थित सूचना भवन के निचले तल के सभागार में लगेगा.

बकायेदार ऋणियों को शिविर में बुलाया गया

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के अनुसार, उक्त योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने वाले वैसे सभी लाभुक, जिनके द्वारा अब तक बकाया किस्त या ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करनी होगी. कार्यालय ने संबंधित ऋणियों से निर्धारित अवधि में शिविर में पहुंचकर अपने ऋण खाते की बकाया राशि जमा करने की अपील की है.

समय पर भुगतान नहीं करने पर बढ़ेगा आर्थिक भार

विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिविर के दौरान बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने वाले संबंधित ऋणी का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा. बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज और दंड-ब्याज भी देय होगा. इससे समय बीतने के साथ बकायेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ सकता है. इसी वजह से कार्यालय ने ऋणियों से निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा है.

कार्रवाई के साथ दर्ज हो सकता है मुकदमा

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने चेतावनी दी है कि बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित बकायेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. आवश्यकता पड़ने पर बकायेदार के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है.

19 सितंबर तक जमा कर सकेंगे बकाया किस्त

विभाग ने सभी संबंधित ऋणियों से 14 से 19 सितंबर के बीच सूचना भवन स्थित ऋण वसूली शिविर में उपस्थित होने की अपील की है. कार्यालय ने कहा है कि समय पर बकाया किस्त या ऋण राशि जमा करने से ऋणी आगे की कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त ब्याज एवं दंड-ब्याज के भार से बच सकते हैं.

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By Vivek Kumar

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