Siwan News (अमर नाथ) : जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है. जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 मई 2026 तक रोक लगा दी है.जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा.
8वीं से ऊपर की पढ़ाई सुबह तक ही होगी
वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 11 बजे तक ही किया जाएगा.डीएम ने आदेश में कहा है कि दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. इसी को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है. हालांकि विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी निर्धारित अवधि में विद्यालय एवं कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे.यह आदेश 21 मई 2026 से प्रभावी हो गया है. जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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