मझौली चौक से रामपुर बुजुर्ग तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को तेज करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के तहत इस मार्ग पर अगले तीन महीने तक भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
कंक्रीट सड़क निर्माण में भारी वाहनों से आ रही थी बाधा
प्रशासन के अनुसार, इस मार्ग पर वर्तमान सड़क की जगह कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाना है. लगातार भारी वाहनों के आवागमन के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था. निर्माण एजेंसी और प्रशासन की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है, ताकि सड़क का निर्माण समय पर पूरा हो सके.
पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग के निर्देश
जिलाधिकारी ने सीवान सदर के अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ को चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. वहीं मैरवा और गुठनी के अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्माण एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर बैरिकेडिंग और विधि-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है.
वाहन चालकों को मिलेगी वैकल्पिक मार्ग की जानकारी
छपरा प्रमंडल के राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंता को सभी बैरिकेडिंग स्थलों पर सूचना बोर्ड, पोस्टर और दिशा-सूचक संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इससे वाहन चालकों को मार्ग परिवर्तन की जानकारी आसानी से मिल सकेगी.
इन प्रमुख स्थानों पर होगी बैरिकेडिंग
यातायात नियंत्रण और निर्माण कार्य को सुचारू रखने के लिए गुठनी मोड़, मझौली चौक, कैथवली मोड़, धरनी छापर और नवका टोला रेलवे ढाला के पास बैरिकेडिंग की जाएगी. प्रशासन ने आम लोगों और वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
