कल 18 केंद्रों पर होगी कार्यालय परिचारी की परीक्षा

बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कार्यालय परिचारी की नियुक्ति के लिए 11 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा तीसरी आंख की जद में होगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिले में कुल 18 केंद्र बनाये गये हैं.

प्रतिनिधि, सीवान. बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कार्यालय परिचारी की नियुक्ति के लिए 11 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा तीसरी आंख की जद में होगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिले में कुल 18 केंद्र बनाये गये हैं. प्रारंभिक परीक्षा के सफल एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता व पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई. परीक्षा दोपहर 12 बजे से दो बजे तक संचालित की जाएगी. परीक्षा में 10 हजार 188 अभ्यर्थी शामिल होंगे. डीएम ने बताया कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को खाली हाथ केंद्र पर पहुंचना होगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में हीं कलम उपलब्ध कराया जाएगा. अभ्यर्थियाें को अपनी पहचान के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लेकर उपस्थित होना है.दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र मूल में लाना अनिवार्य है. सभी केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रहेगी. साथ ही कड़ी निगरानी की व्यवस्था के तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराने के साथ-साथ सीसी कैमरों से निगरानी की जाएगी. वहीं सभी केंद्राें पर जैमर भी लगाए जाएंगे. प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही गश्ती दल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ सक्रिय रहेंगे. बताया कि जिला समाहरणालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. जिसका नंबर 06154-242000 है, जो परीक्षा के दौरान कार्यरत रहेगा. परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों की दो लेयर में ली जायेगी तलाशी : परीक्षार्थियों को सख्त तलाशी (फ्रिक्सिंग) की प्रक्रिया से गुजरना होगा. परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों की दो लेयर में तलाशी ली जाएगी. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, धातु की वस्तुएं, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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Author: DEEPAK MISHRA

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